अतिरिक्त जिला अभियोजन रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सों एक्ट ने, नाबालिक बालिका के साथ छेड छाड करने वाले आरेापी – प्रवीण पिता प्रकाश निवासी तुरकगुराडा को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास धारा 323 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास में धारा 11/12 पास्को एक्ट में 01 वर्ष सश्रम कारावास कुल 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि नाबालिक बालिका स्कूल जाति थी तो अभियुक्त उसका पीछा करता था और उससे बोलता था कि वह उसे पसंद करता है और बात करने को बोलता था लेकिन बालिका उससे बात नहीं करती थी दिनांक 10-03-23 दोपह करीब 02:00 बजे बालिका अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तब अभियुक्त प्रवीण आया और भूरी नियत से बालिका का हाथ पकडकर उससे बाेलने लगा तु मेरे से बात क्यों नहीं करती है तब बालिका ने उससे कहां कि उसे उससे बात नहीं करनी है तब अभियुक्त ने बालिका को 4-5 थप्पेड़ मारे बालिका डर से यह बात स्कूल में किसी को नहीं बतायी और अपने घर जाकर अपने परिजन को बताई और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धाेवे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यापयाधीश पाक्सों एक्ट ने आरोपी प्रवीण पिता प्रकाश को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास धारा 323 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास में धारा 11/12 पास्कोइ एक्ट में 01 वर्ष सश्रम कारावास कुल 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया । उक्त सभी सजायें एक साथ भुगताई जाएगी ।