बुरहानपुर। प्रकरण में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा अभियोजित जिला बुरहानपुर के बहुचर्चित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजकुमार भद्रसेन बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण 1- हरीश सोलंकी 2- सोनाली सोलंकी को क्रमश: धारा 294 भादवि में 1-1 माह कठोर कारावास तथा धारा 353/34 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं क्रमश- 2000-200/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 06-11-2018 से दो दिवस पूर्व ग्राम पंचायत एमागिर्द के सचिव को ग्रामवासियो ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत एमागिर्द में दरगाह रोड पर नाली का पानी चौक होने से पानी रोड के ऊपर बह रहा है, जिस हेतु ग्राम पंचायत सचिव घटना स्थल पर उपयंत्री के साथ व एक जेसीब मशीन व उसके चालक व सफाईकर्मी के साथ पहुचकर साफ सफाई का काम चालु किया उसी समय आरोपी हरीश सोलंकी व उसकी पत्नि सोनाली सोलंकी निवासी लोधीपुरा आये और जे.सी.बी मशीन के सामने खडे होकर मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को मां, बहन की अश्लिल गालिया दी तथा साफ-सफाई का कार्य किये जाने से रोका तथा मौके पर लडाई झगडा कर कार्य नही होने दिया व अधिकारी/कर्मचारीगण को कार्य किये जाने पर जान से माने की धमकी दी गयी। ग्राम पंचायत एमागिर्द की लिखित शिकायत पर थाना गणपतिनाका पर अभियुक्तगण के विरूध्द शासकीय कार्य में बाधा डालना, जान से मारने की धमकी देना व गाली गलोच की धाराओ धारा 294, 353, 506/34 भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- हरीश सोलंकी 2- सोनाली सोलंकी को क्रमश: धारा 294 भादवि में 1-1 माह कठोर कारावास तथा धारा 353/34 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं क्रमश- 2000-2000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित गया ।