बुरहानपुर। विशेष लोक अभियोजक/अति.लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट में नाबालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले, आरोपी निलेश पिता साबुलाल खण्डाला पुणे महाराष्ट्र , को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री/बालिका द्वारा चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर कॉल की थी कि अभियोक्त्री अपने भाई-बहन के साथ किराये के मकान में निवास करती है तथा पढाई करती है। अभियोक्त्री ने बताया कि उसकी पहचान आरोपी से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी जिससे वह आरोपी से बात करने लगी। आरोपी निलेश घटना दिनांक 09/11/2021 से 12/11/2021 को फरियादी को मिलने आया तथा अपने हाथ की नस काटने और आत्महत्या करने की धमकी देकर अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया तथा उसके फोटोग्राफ ले लिये तथा चार दिनो तक इसी तरह ब्लेकमेल कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा फोटो वायरल करने की धमकी देकर कहा कि वह उसके साथ आगे भी संबंध बनाये रखे नही तो वह उसके फोटो वायरल कर देगा। अभियोक्त्री ने अपने स्कुल में चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 देखा जिस पर अभियोक्त्री द्वारा कॉल कर अपनी परेशानी बतायी। अभियोक्त्री की सूचना पर महिला पुलिस थाना बुरहानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 376, 376(2)(एन), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5L/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई,बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री सुर्य प्रकाश शर्मा ने नाबालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले, आरोपी निलेश पिता साबुलाल निवासी खण्डाला पुणे महाराष्ट्र , को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास 5000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया ।