spot_img
Monday, November 25, 2024
spot_imgspot_img
Homeअपराधशराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 1 वर्ष कठोर कारावास,

शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 1 वर्ष कठोर कारावास,

बुरहानपुर।बसहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण प्रकरण में मा. मुख्य न्याययिक दण्डारधिकारी श्रीमति कल्पना मरावी के न्यायालय द्वारा आरोपी जितेन्द्र उर्फ बंड्या पिता किशन तायड़े उम्र 38 वर्ष, निवासी बंभाडा शाहपुर को 01 वर्ष कठोर कारावास और 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहायक जिला लाक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, थाना शाहपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हेमेन्द्रसिंह चौहान ने घटना दिनांक 23-12-2023 को टेलीफोन पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हाने पर साक्षीगण दिलीप और सुरेश समक्ष हमराह फोर्स के साथ बंभाड़ा फाटे पर आरोपी जितेन्द्र को अवेध शराब का परिवहन करते हुयें पकड़ा था आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से दो प्लास्टिक की केन मे भरी लगभग 60 लीटर अवैध शराब जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की थी और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन श्री सुनील कुरील द्वारा की गई, अंतिम बहस के स्तर पर प्रकरण मे महत्वपूवर्ण न्याय दृष्टातों के साथ प्रभाशाली तर्क प्रस्तुत किये जिस पर से विचारण के पश्चा्त मा. न्यायालय द्वारा आरोपी को – जितेन्द्र उर्फ बंड्या पिता किशन तायड़े उम्र 38 वर्ष, निवासी बंभाडा शाहपुर को 01 वर्ष कठोर कारावास और 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!