बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर लाउडस्पीकर को लेकर नियम तय किए गए हैं इसके लिए शनिवार शाम कलेक्टर कार्यालय में धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन अफसर ने बैठक लिए । बैठक लेकर शासन के आदेश एवं नियमों की जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने कहा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले साउंड सिस्टम को हटाने के लिए कहा गया बिना अनुमति के लाउडस्पी कर हटाए जाए गे। 5 दिन के अंदर परमिशन लेना होगी । 5 दिन के बाद गठित उड़न दस्ते कार्रवाई करेंगे । तहसीलदार से ऊपर सक्षम अधिकारी इसकी अनुमति देंगे डिसएबल नापने के लिए उड़न दस्ते को एक यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बैठक में सभी धर्मगुरु ने डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर नियम तय