बुरहानपुर। जिला अभियोजन अधिकारी प्रकरण के संचालनकर्ता अभियोजक कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि, घटना दिनांक 15-10-2019 को फरियादी शाकिर मुसलमान ने बताया कि रात्री 9:30 बजे की बात है वह लेटरीन जा रहा था तब उसने देखा घर के सामने ओवेज का गौरव आदि से विवाद चल रहा था वह लेटरीन में चला गया तभी ओवेज के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आयी । बचाओ बचाओ तो वह लेटरीन से बाहर निकला तो देखा ओवेज को गौरव उर्फ वैभव पानीवाला व उसके साथी मयूर, सोनू, उर्फ अक्षय, बाल अपचारी एवं बब्बू उर्फ प्रकाश सभी मारपीट कर रहे थे । गौरव उर्फ वैभव चाकू मार रहा था ओवेज उसकी तरफ बचने के लिये आया तो गौरव उर्फ वैभव फिर चाकू मारने लगा तो उसने उसका हाथ पकडा जिससे उसके बाये हाथ पर चाकू लगा तभी सलमान, समीर, अमित शेख लखन बीच बचाव करने दोडकर आये । तो गौरव उर्फ वैभव व उसके साथी बाल अपचारी व सोनू उर्फ अक्षय व मयूर एक ही मोटर सायकल से ज्ञानवर्धिनी तरफ भाग गये । ओवेज का खून काफी बह गया था। बेहोशी की हालत में सैय्यद सलमान के रिक्शा से मो. सैय्यद, समीर उर्फ चुन्नाी व सलमान जिला चिकित्सालय ले गये । वह मोटरसाईकिल पर भागे आरोपीयों की पकडने दौडा पर नहीं पकड पाया फिर मोटर सायकल से जिला अस्पाताल पहुचा तो पता चला ओवेज की म़ृत्यु हो गयी थी गौरव उर्फ वैभव के बीच किस बात का विवाद था उसे नहीं मालुम गौरव उर्फ वैभव उसके साथी बाल अपचारी, सोनू उर्फ अक्षय, मयुर एवं बब्बू उर्फ प्रकाश ने एक साथ मिलकर ओवेज की चाकू मारकर हत्याा की है। फरियादी शाकिर की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 34, भादवि के तहत अपराध क्रमांक 410/1019 का पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण मे आरोपी बाल अपचारी द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चागत के आवेदन दिया की वह नाबालिक है तथा उसका विचारण बाल न्यापयालय में किया जाना चाहिए न्यायालय द्वारा जांच करने पर उसे घटना दिनांक को उसे 18 साल की आयु से 03 दिन कम पाया गया जिससे उसको विचारण हेतु बाल न्यायालय भेज दिया गया है न्यायालय द्वारा शेष 04 आरोपीगण का विचारण किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. श्री तपेश कुमार दुबे प्रथम अपर सत्र न्याायाधीश द्वारा सनसनी खेज एवं जघन्य हत्यााकांड में आरोपीगण 1. गौरव उर्फ वैभव पिता कैलाश पानीवाले उम्र 20 वर्ष, निवासी- नागेश्वकर मंदिर के पास महाजन पेठ शिकारपुरा बुरहानपुर को धारा 184 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदंड एवं धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदंड, एवं धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदंड,
2. अक्षय उर्फ सोनु पिता संजय पवार उम्र 19 वर्ष, निवासी- नागेश्व र मंदिर के पास महाजना पेठ बुरहानपुर को धारा 147 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदंड एवं धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदंड,
3. बब्बु उर्फ प्रकाश उर्फ प्रहलाद पिता अशोक महाजन उम्र 20 वर्ष, निवासी महाजनापेठ बुरहानपुर को धारा 147 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदंड एवं धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदंड,
4. मयुर पिता गणेश दिक्षित उम्र 19 निवासी- मोरे आर्ट के पास महाजनापेठ बुरहानपुर को धारा 147 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदंड एवं धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में विवेचना निरीक्षक गोपालसिंह चौहान द्वारा की है।