सत्र न्यायाधीश श्रीमती अशिताश्रीवास्तव की अदालत ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी दोस्त को आजीवन कारावास के साथ पंद्रह सौ के अर्थदंड से दंडित किया है लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोनी में दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को आरोपी जितेंद्र उर्फ डीके आयु 22 वर्ष पिता दयाराम निवासी ग्राम लोनी भीम नगर ने अपने दोस्त दिगंबर उर्फ देवानंद आयु लगभग 21 वर्ष को धारदार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए 21 गवाह और 34 दस्तावेज एवं आर्टिकल पर विश्वास करते हुए तथा इन सभी को दोष सिद्धि किए जाने के लिए पर्याप्त होने से आरोपी को हत्या करने का अपराधी पाते हुए उसे सजा सुनाई है दरअसल आरोपी और मृतक दोनों आपस में दोस्त थे और उनका एक दूसरे के यहां आना जाना भी था इस दौरान मृतक के परिवार की एक सदस्य को लेकर शंका उत्पन्न होने पर उनके मध्य 31 अक्टूबर 2020 को उस समय विवाद हो गया जब मृतक ग्राम लोनी में विकास के घर के पास आरोपी को समझाने गया इस बीच उनके मध्य विवाद होने पर आरोपी ने दिगंबर उर्फ देव आनंद की हत्या करने के आशय से कुछ पर धारदार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी पुलिस ने घटना वाले दिन ही तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था तब से आरोपी जिला जेल खंडवा में बंद है अदालत में आरोपी को अपने दोस्त की हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाकर उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹1000 के अर्थदंड एवं अवैध रूप से धारदार चाकू रखने के अपराध में भी दोषी पाए जाने पर उसे 2 वर्षीय कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है यह सजा मूल सजा के साथ चलेगी