बुरहानपुर। बुरहानपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को खर्च की जानकारी प्रतिदिन देना होगी। अफसर इस जानकारी को किस फार्मेट में लेंगे, किस अवधि से लेंगे। क्या क्या सावधानियां बरतने होगी इन सभी बातों को लेकर गुरूवार सुबह 11 बजे से कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबसे पहले अपर कलेक्टर एसएल सिंगाड़े ने अफसरों को विभिन्न बारीकियों से अवगत कराया। इसके बाद कलेक्टर ने कहा-हमारा काम प्रत्याशी फाइनल होने के बाद से शुरू होता है, लेकिन अभी से हमें सारी तैयारी अपडेट रखना है। अफसर, कर्मचारियों से कहा आप जिस विभाग में करते हैं वहां काम करते रहे। इलेक्शन के समय 40-45 दिन जो प्रक्रिया होती है उस समय ध्यान रखना है कि सारा डाटा सही तरीके से जमा होता रहे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धा और समय पर रीति में लेखा दाखिल करना। नामांकन की तारीख से परिणाम की घोषणा तक अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय का सही सही लेखा संधारित करना। व्यय लेखे में सभी निर्धारित विवरण निहित होना चाहिए। आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि पर प्रतिबंध। यह अधिनियम की धारा 123-6 के तहत भ्रष्ट आचरण है। निर्वाचन परिणाम से 30 दिन समयावधि में जिला निर्वाचन अधिकारी को अंतिम सही सही लेखा दाखिल करना। भ्रष्ट आचरण निर्धारण। पैम्पलेट पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध। उल्लंघन होने पर 6 माह का कारावास या 2 हजार रूपए का दंड या दोनो। इन नियमों से अफसरों, कर्मचारियों को अवगत कराया गया।