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Monday, November 25, 2024
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बस चालक, परिचालकों की 3 दिनी हड़ताल शुरू, बस स्टैंड पर यात्री हुए परेशान,पेट्रोल पंपों पर भी उमड़ी भीड़, वाहन चालकों ने नहीं चलाए टेंकर

बुरहानपुर। केंद्र सरकार के नए कानून का बस चालक, परिचालकों ने विरोध दर्ज कराकर सोमवार से बस संचालन बंद कर दिया। इस दौरान नारेबाजी की गई। 3 दिवसीय सांकेेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। आगे यह अनिश्चितकालीन भी हो सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बस चालकों के लिए नया कानून लाया है जिसमें वाहन दुर्घटना होने पर 10 साल की जेल और 7 लाख रूपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसका सभी जगह विरोध हो रहा है।पेट्रोल पंपों पर भी उमड़ी भीड़, वाहन चालकों ने नहीं चलाए टेंकर
पेट्रोल पंपों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने इस आस में वाहनों मे पेट्रोल भरवाए कि हड़ताल के कारण दूसरे दिन पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं पेट्रोल, डीजल के टेंकर चलाने वाले वाहन चालकों ने भी अपने वाहन नहीं चलाए। उनका कहना था कि सरकार का नया कानून काला कानून है। इसका हम विरोध करते हैं। 10 साल की जेल और 7 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो अनुचित है। इसे वापस लेना चाहिए।
बस स्टैंड से नहीं हुआ बसों का संचालन
स्थानीय पुष्पक बस स्टैंड से 200 से अधिक बसों का संचालन होता है, लेकिन सोमवार सुबह से एक भी बस रवाना नहीं हुई। बस चालक, परिचालकों ने नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। सारथी बस चालक, परिचालक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मिलिंद चौधरी ने बताया केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए नए नियम बनाए हैं। अगर नियम नहीं बदला तो आगे भी विरोध होगा। नए कानून में वाहन दुर्घटना होने पर 10 साल की जेल और 7 लाख रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चालक घायल को अस्पताल ले जाता है तो सजा कम मिलेगी, लेकिन अकसर दुर्घटना होने पर लोग वाहन चालक की गलती मानकर मारपीट करते हैं। ऐसे में वाहन चालक खुद पीड़ित बन जाता है। उन्होंने कहा- अब बिना कागज देखे वाहनों का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा दुर्घटना होने पर वाहन चालक को 12 घंटे का समय दिया जाए कि वह थाने पहुंच सके। अगर वह 12 घंटे में थाने नहीं पहुंचता है तब आगे की कार्रवाई की जाए।

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