महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मा.न्यायालय नेपानगर द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 03 हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा.न्यायीक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने महिला के साथ बुरी नियत से अश्लील इशारे करने व हाथ पकड़ने वाले आरोपी चुन्नीलाल पिता धन्नालाल ढोले उम्र 52 वर्ष ,निवासी ग्राम सुक्ताखुर्द तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर धारा-354,354-(क)(1)(आई), 354(घ) भादवि में एक -एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 03 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, अभियोक्त्री के पति ने कोमल मोरे का खेत साझे से लिया है वहां पर पति के साथ में काम करने के लिये जाती है, कोमल मोरे के खेत के पास में खदान है वहां पर अभियुक्त चौकीदारी करता है, अभियोक्त्री जब भी खेत में काम करने जाती है तो वह उसे अकेले देखकर अश्लील इशारे कर जोर-जोर से अश्लील गाने गाता है, अभियुक्त पिछले कई दिनों से लगातार उसका पीछा कर रहा है । दिनांक 25-02-23 को वह पति के साथ खेत पर गयी थी करीब शाम 4 बजे जब अभियोक्त्रि का पति खेत की दुसरी ओर था तभी अभियुक्त चुन्नीलाल वहाँ आया और बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा, वह जोर-जोर से चिल्लाने गली तो उसकी आवाज सुनकर उसका पति दौड़कर उसके पास आया तो उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया, उसने घटना के बारे में पति को तथा खेत मालिक कोमल मोरे को बताया तथा आाशीष को फोन कर बतायी। अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 26-02-23 को फरियादीगण की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना निम्बोला पर अपराध 86/23 धारा 354,354-(क)(1)(आई), 354(घ) भादवि प्रकरण पजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया की , मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने आरोपी चुन्नीलाल पिता धन्नालाल ढोले उम्र 52 वर्ष ,निवासी ग्राम सुक्ताखुर्द तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर धारा-354,354-(क)(1)(आई), 354(घ) भादवि में सभी में एक -एक वर्ष एवं कुल 03 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।