याचिका में मुरैना सीएमएचओ कार्यालय से फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किये जाने का आरोप,
याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने की थी हाईकोर्ट से प्रार्थना,
वर्ष 2003 से लेकर 2023 तक जितने चयनित आवेदकों को दिव्यांग सर्टिफिकेट से मिली है नौकरी,
उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए,
सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले को लिया गंभीरता से,
मुरैना कलेक्टर को दिए आदेश,
शासन ने कहा कमेटी बना दी है,
कमेटी में शामिल रहेंगे याचिकाकर्ता अधिवक्ता सहित 5 सदस्य,
सम्पूर्ण प्रदेश में हुईं सभी भर्तियों में संलग्न सर्टिफिकेट की इन्क्वारी करने और डिटेल रिपोर्ट पेश करने के कमेटी को दिए आदेश,
जांच करने के बाद कमेटी पेश करेगी रिपोर्ट,
जांच से कमेटी संतुष्ट है तो ठीक है,
अन्यथा हाईकोर्ट से पुनः करायेगे याचिकाकर्ता अधिवक्ता डायरेक्शन,
जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
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