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Monday, November 25, 2024
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अपराधों की जांच प्रक्रिया में तेजी और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिये 1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के लिए बुरहानपुर पुलिस है पूरी तरह तैयार

नए कानूनों में दक्ष बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए लगातार आयोजित की जा रही है प्रशिक्षण कार्यशालाएं

आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जागरूक करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मोहल्ला मीटिंग/नुक्कड़ सभाएं कर जानकारी दी जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में नवीन कानूनों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे है जो सतत जारी रहेंगे।*

सभी थानों पर नवीन कानून संबंधी पोस्टर्स लगाए जा रहे है ताकि थानों पर आने वाले आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जानकारी मिल सकें

भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे है।जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु बुरहानपुर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें, इसके लिये पुलिस महनिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण)अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री अतुल सिंह द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र कुमार पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण शालाएं व परिचर्चाएं आयोजित की जा रही है। विगत एक माह से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 305 पुलिस अधिकारियों/विवेचकों एवं जिले में पदस्थ 303 पुलिस आरक्षकों एवं 13 मिनिस्ट्रियल स्टॉफ को नवीन अपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी को तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आई.सी.जे.एस., संकलन एप्प, साक्ष्य एप्प, ई-विवेचना एप्प आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। नवीन कानूनों में ई-रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जीरो एफआईआर, ई- एफआइआर और चार्जशीट डिजिटल होंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने पर नियत समय में दर्ज करने का प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर कार्यवाही की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। अपराधों की विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट पेश की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। पुलिस अधिकारियो द्वारा 1 जुलाई 2024 से नये कानून के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारियों द्वारा थाना स्टॉफ को सायं कालीन गणना के समय नवीन कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

*आमजन को नवीन कानून के बारे के जागरूक करने के कार्यवाही* :
आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जागरूक करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में समस्त थाना प्रभारियों एवं उनकी टीम द्वारा मोहल्ला मीटिंग कर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में नवीन कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे है जो आगे भी सतत जारी रहेंगे। सभी थानों पर नवीन कानून संबंधी पोस्टर्स लगाए जा रहे है ताकि थानों पर आने वाले आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जानकारी मिल सकें।

*दिनांक 01.07.24 को नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी देने हेतु थाना लालबाग अंतर्गत गोविंदजी वाला ऑडिटोरियम में वृहद कार्यक्रम दोपहर 2.30 बजे आयोजित होगा। जिसमें पुलिस अधिकारीगण एवं कानून विशेषज्ञ नवीन कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। जिसमें पुलिस अधिकारीगण एवं कानून विशेषज्ञ आमजन को नवीन कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।*

*कोतवाली*- सेवा सदन लॉ कॉलेज – सुबह 11.00 बजे से।

*शिकारपुरा* – गुर्जर भवन – दोपहर 12.00 बजे।

*गणपति नाका* – हुसैनी हॉल सिंधीबस्ती- सुबह 11.00 बजे।

*नेपानगर* – नेपामिल ऑडिटोरियम – सुबह 10.00 बजे।

*खकनार* – NRLM भवन, जनपद कार्यालय , खकनार – दोपहर 12.00 बजे।

*शाहपुर* – मंगल भवन परिसर शाहपुर – सुबह 11.00 बजे।

*निंबोला* – बीम्स कॉलेज झिरी- सुबह 11.00 बजे।

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