बुरहानपुर। प्रकरण में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में श्री अजयकुमार यदू मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण 1- हुकुमचंद 2- अनिल को धारा 408 भादवि में 3-3 वर्ष तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी हुकुमचंद को धारा 380 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व क्रमश- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर ने बताया कि, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा शनवारा के लेखापाल को ग्राहको के द्वारा सूचित किया गया कि बैंक परिसर के बाहर लगे एटीएम में राशि नही निकल रही है। बैंक शाखा प्रबंधक एस.एन. अनवेकर द्वारा एटीएम मशीन की जॉच करने पर केस की कैसेट में रूपये कम होना पाया गया। बैंक के शाखा के अधिकारियो द्वारा दिनांक 22.12.2017 की सायं लगभग 05.00 बजे एटीएम मशीन में 2500000/- रूपये भरे गये थे एवं एटीएम में पूर्व से 1020500/- रूपये थे। उनके द्वारा एटीएम में लगे कैमरे का फुटेज देखने पर दिनांक 23-12-2017 को प्रात: लगभग 06:00 बजे एक व्यक्ति मुंह पर कपडा बांधकर ए.टी.एम. में प्रवेश किया और बिजली के तारो को काटकर ए.टी.एम खोलकर रूपये थैले में भरकर ले गया। एटीएम का दरवाजा सिर्फ पासवर्ड से खोला जा सकता है और पासवर्ड की जानकारी केवल शाखा अधिकारी और कैश प्रभारी को होती है। बैंक के प्रबंधक द्वारा एटीएम में जमा राशि के विवरण सहित लिखित शिकायत किये जाने पर अज्ञात अभियुक्त के विरूध्द प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द करायी।
पुलिस थाना कोतवाली ने अज्ञात आरोपी के विरूध्द धारा 457, 380, 408 भा.द.सं. पर प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक लखनसिंह बघेल द्वारा बैंक ऑफ बडौदा और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एटीएम के सी.सी.टी.वी कैमरे के फुटेज बैंक अधिकारियो को दिखाकर आरोपीगण की पहचान करायी गयी। बैंक अधिकारियो ने बताया कि आरोपी हुकुमचंद को पासवर्ड की जानकारी रहती है और वह एटीएम मशीन में रूपये डालने का कार्य करता है। आरोपी हुकुमचंद को एटीएम मशीन में डालने हेतु दिये जाने वाले रूपये में से हुकुमचंद कुछ रूपये एटीएम मशीन में न डालकर अलग-अलग समय पर अपने पास रख लेता था और इस कार्य में उसकी सहायता आरोपी अनिल द्वारा की जाती थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यातयालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- हुकुमचंद 2- अनिल को धारा 408 भादवि में 3-3 वर्ष तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी हुकुमचंद को धारा 380 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व क्रमश- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।