अतिरिक्त जिला अभियोजन रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश ने, बहुचर्चित जघन्य संनसनिखेज मामला बोदरली गिट्टी खदान पर काम करने वाले मजदूरों के घर में घूसकर मारपीट कर रूपयें मोबाईल मंगलसूत्र छिन कर ले जाने वाले एवं मां एवं बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरेापीगण – 1 थावरसिंग पिता फत्तूसिंह उम्र 26 वर्ष निवासी आमगांव, 2- सुखलाल पिता भाऊसिंह उम्र 33 वर्ष निवासी आमगांव, 3- भूरला पिता बाथू उम्र 28 वर्ष निवासी आमगांव, 4- हीरालाल पिता अनारसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी उसारणी, 5 नारसिंह पिता छोटुसिंग उम्र 27 वर्ष निवासी नांदुरा खुर्द को धारा- 347 भादवि में 3 वर्ष कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड , धारा 449 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड , धारा 395/397 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड, धारा 376डीबी भादवि में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन के लिए एवं 5000 रू. अर्थदण्ड, धारा 376डी भादवि मे आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन के लिए एवं 5000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्धावे ने बताया कि दिनांक 31-07-2020 को पिडिता क्रमांक 01 फरियादीया गिट्टी खदान स्थित अपने टीन शेड के मकान मे खटिया पर साथ में सो रहे थे पिडिता क्रमांक 02 नाबालिक बालिका भी अलग खटिया पर अंदर ही सो रहे थे। कमरे की लाईट बंद थी लेकिन आस पास के लाईटो की रोशनी के कारण हल्का उजाला कमरे मे था तभी अचानक से खटर पटर की आवाज सुनाई दी तो नींद खुली रात के करीबन 12:30 बजे होंगे, तो देखा की 6 लोग जिनमे से कुछ के हाथ मे चाकू तथा कुछ के हाथ दराती व कुछ के पास लकडी तथा रस्सी थी कुछ लोगों का मुंह कपडे एवं मास्क से ढका हुआ था उनमे से कुछ लोगो ने पिडिता क्रमांक 01 के पति से पैसों की मांग कर उनके साथ मारपीट की तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगे उन्होंने पिडिता क्रमांक 01के पति को बोला कि चिल्ला मत नहीं तो जान से माद देंगे फिर उनको पकड कर उनके हाथ पैर को मिलाकर रस्सीर से बांध दिया उन्होंने पिडिता क्रमांक 01 पति से डब्बे मे मजदुरी से कमाये हुए 2500 रूपयें निकाल लिये फिर पिडिता क्रमांक 01 चिल्ला चोट करने लगे तो उन्होने चाकु दिखाकर चुप चाप पडे रहने का बोल, चिल्लाने की आवाज सुनकर पडोस मे रहने वाला उनके घर मे आया तो उसके साथ भी उन लोगो ने मारपीट की तथा उसके भी हाथ बांधकर उसको पिडिता क्रमांक 01 पति के पास पटक दिया फिर उनमे से चार लोगो ने पिडिता क्रमांक 01 तथा पिडिता क्रमांक 02 नाबालिक बालिका को खिचकर बाहर ले गये तथा दो लोग मेर पिडिता क्रमांक 01 के पति के पास ही चाकू लकडी लेकर खडे रहे । फिर उन चार लोगो मे से दो लोग पिडिता क्रमांक 02 को खीचकर पास के खेत मे ले गये तथा दो लोग पिडिता क्रमांक 01 खिचकर पास के गड्डे मे ले गये तथा पिडिता क्रमांक 01 साथ मारपीट करने लगे तथा पिडिता क्रमांक 01 को चाकू दिखकार दोनो ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया फिर दुसरे दो लोग आये उन्होने भी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया उसके बाद उन्होने पिडिता क्रमांक 01 को वही पटक दिया वह उठकर अपनी बेटी पिडिता क्रमांक 02 नाबालिक बालिका की तरफ जाने लगी तो उन लोगों ने पिडिता क्रमांक 01 को फिर से धक्का देकर गिरा दिया फिर वो सभी लोग वहां से भाग गये फिर पिडिता क्रमांक 01 उठकर तुरंत घर तरफ गयी तो दरवाजा बाहर से बंद था मैं दरवाजा खोलकर घर के अंदर गयी तो वहां पिडिता क्रमांक 01 के पति और पड़ोसी एक दुसरे की रस्सी खोल रहे थे फिर पिडिता क्रमांक 01 घर से बैटरी लेकर बाहर उसकी नाबालिक बालिका पिडिता क्रमांक 02 को देखने गई तो घर के पास वाले खेत मे उसकी नाबालिक बालिका पिडिता क्रमांक 02 मिट्टी मे लथपथ हालात मे उसे मिली। पिडिता क्रमांक 02 ने बताया कि उन लोगो मे से चार लोगो ने चाकू अडाकर उसके साथ भी बारी बारी से दुष्कर्म किया तथा मारपीट की । वे लोग पिडिता क्रमांक 01 और उसके पति तथा पडोसी का मोबाईल एवं पिडिता क्रमांक 01 का मंगलसूत्र भी छीनकर ले गये। उन लोगो द्वारा मारपीट करने से सभी को चोंटे लगी थी। घटना के बाद साधन नही होने से सुबह होने पर गिट्टी खदान पर काम करने आये मजदुर के फोन से उन्होनें सेठ को खबर दी उसके बाद उसके वहां आने पर उसकी गाडी मे बैठकर रिपोर्ट करने थाने पर आयी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सों एक्ट ने बहुचर्चित जघन्य संनसनिखेज मामला बोदरली गिट्टी खदान पर काम करने वाले मजदूरों के घर में घूसकर मारपीट कर रूपयें मोबाईल मंगलसूत्र छिन कर ले जाने वाले एवं मां एवं बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरेापीगण – 1 थावरसिंग पिता फत्तूसिंह उम्र 26 वर्ष निवासी आमगांव, 2- सुखलाल पिता भाऊसिंह उम्र 33 वर्ष निवासी आमगांव, 3- भूरला पिता बाथू उम्र 28 वर्ष निवासी आमगांव, 4- हीरालाल पिता अनारसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी उसारणी, 5 नारसिंह पिता छोटुसिंग उम्र 27 वर्ष निवासी नांदुरा खुर्द को धारा- 347 भादवि में 3 वर्ष कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड, धारा 395/397 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड, धारा 376डी बी भादवि मे आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन के लिए एवं 5000 रू. अर्थदण्ड, धारा 376डी भा.द.वि. मे आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन के लिए एवं 5000 रू. अर्थदण्ड, से दंडित किया ।