बुरहानपुर। अतिरिक्त जिला अभियोजन रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश ने, नाबालिक बालक को कबूत्तर दिलाने के बहाने अपहरण करने वाले आरेापी – मो. लियाकत को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि दिनांक 09-09-2022 को बालक के पिता ने थाना खकनार पर रिपोर्ट लिखाई थी कि करीब शाम 4:30 बजे उसका लड़का पिडित बालक जिसकी उम्र 07 वर्ष है को गांव लियाकत बहलाफुसलाकर ले गया है रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के बाद थाना खकनार द्वारा अभियुक्त लियाकत के कब्जे से पिडित बालक को सागर से दस्तयाब कर लेकर आयी थी पुछताछ में पिडित बालक ने बताया कि घटना वाले दिन 04:00 बजे वह अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी गांव का लियाकर उसके पास आया और कहने लगा कि चल तुझे कबूत्तर दिलवाकर लाता हॅु और उसे गोद में उठाकर घर से पिछे की तरफ ले गया। थोड़ी दुर एक खेत में बने टपरें पर ले गया, वहां एक बाई मिली थी और बोली की भैया आएगा तब कबूत्तर दुंगी। उसके बाद लियाकत उसे नाले के पार एक खेत में ले गया और गोद से उतार दिया वहां गन्ना खाया ओर उसे जंगल मे लेकर गया वहां से रास्ता भटक गए चलते चलते एक पहाड़ी पर उपर लेकर गया वहां लियाकत बोला की चिल्लाया तो निचे फेक दुंगा । उसके बाद चलने पर एक साफ रोड़ आ गया वहां से एक खेत पर एक टपरी पर एक भैया मिला जो बोला की क्या करने आये हो , हमने बोला की पानी बंद होने पर चले जाएगें थोड़ी देर बाद लियाकत उसे वहां से ले जाने लगा तेज पानी आये तो एक पीपल के पेड़ के निचे सौ गये थे रात में लियाकत बार बार बालक के साथ अश्लील हरकत कर रहा था । सुबह उठकर जंगल से रोड़ पर आ गये तभी एक मोटरसाईकिल मिली जिस पर दोनों बैटकर रेलवेस्टेशन नेपानगर आ गए । स्टेशन पर बालक का फुफा दिखा तो लियाकत ने उसे छुपा दिया खुद भी छुप गया ओर लियाकत कहने लगा कि उठकर देखा तो पत्थर से जान से मार दुंगा ओर सिर पर मुक्का मार दिया जिससे बालक को बहुत दर्द हुआ इसके बाद लियाकत बालक को ट्रेन में बिठाकर ले गया वहां वे दोनों घूम रहे थे तो पुलिस वाले उन्हें थाने पर लेकर गये थे जहां पर थाना खकनार के पुलिस वाले और बालक के परिवार के लोग आए थे उन्हें थाना खकनार लेकर आयें थे। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यापयाधीश पाक्सों एक्ट ने नाबालिक बालक को कबूत्तर दिलाने के बहाने अपहरण करने वाले आरेापी – मो. लियाकत को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।