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Monday, November 25, 2024
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नकली बीड़ी की कालाबाजारी, दो नंबर में बनाई जा रही थी 30 नंबर बीड़ी, पुलिस ने लोहार मंडी क्षेत्र में दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार, असली बताकर नकली बीड़ी बाजार में बेचते थे आरोपी

बुरहानपुर। बुरहानपुर गणपति नाका थाना पुलिस ने नकली बीड़ी बनाने वाले कारोबारीयो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया ।बीड़ी और बीड़ी बनाने की सामग्री रैपर आदि जप्त की गई। मंगलवार रात लोहार मंडी क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश देकर नकली बीड़ी बनाने वाले दो आरोपियों को पकड़ा। यहां कर्नाटक की 30 no बीड़ी कंपनी के नाम से नकली बीड़ी बनाई जा रही थी। आरोपियों के कब्जे से बडी मात्रा में बीड़ी, बीड़ी बनाने की सामग्री, रैपर आदि जप्त किए गया।
दरअसल गणपति नाका थाना पुलिस को शिकायत मिली । लोहार मंडी में कनार्टक की 30 नंबर बीड़ी के नाम से नकली बीड़ी बनाने का कार्य किया जारहा है। जिसे असली बीड़ी बताकर बेची जा रही है। जिसके बाद रात आठ बजे पुलिस ने लोहार मंडी में दबिश दी। कायर्वाही करने पहोंची पुलिस ने 602, 30 नंबर बीड़ी के बंडल 77 पैकेट, 30 नंबर छोटे बीड़ी के पैकेट और अन्य सामग्री कुल 32 हजार की सामग्री जप्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। रात 8 बजे से 10 बजे तक चली कार्रवाई में 2 आरोपियो सैयद शफीक पिता रफीक अशरफी मदरसा के पास लोहारमंडी व रोशन खान हुसैन खान, नेहरू नगर शिकारपुरा के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। गणपति नाका पोलिस और कोतवाली थाना पुलिस शामिल थी।आवेदक ने 30 नंबर बीड़ियां कट्टा नकली बताया। पूछताछ में शफीक मीर ने भी इसे नकली होना बताया। शिकारपुरा निवासी रोशन खान द्वारा सामान से नकली बीड़ी तैयार कर लोगों को बेचना बताया। मालिक शफीक मीर और रोशन खान द्वारा नकली बीड़ी के बंडल बनाकर उसे लोगों को असली बताकर बेचा जाता था। पुलिस द्वारा सभी में से सैंपल निकाले गए।
आरोपियों पर धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 संशोधित की विभिन्न धाराओं और ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, 104, भादंसं 1860 की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया।

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