सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा अभियोजित महत्वणपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में मा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमति कल्पना मरावी द्वारा आरोपीगण- 1- शेख सत्तार पिता शेख इसा, 2- शेख इरफान पिता ईसा उम्र 38 वर्ष, 3- शेख इरफान पिता इसा उम्र 32 वर्ष, 4- शेख निसार पिता शेख इसा उम्र 37 वर्ष चारो निवासी ग्राम सिल्लोाड औरंगाबाद महाराष्ट्र, 5- मुजाहिद उर्फ भीखिया पिता शेख सलीम उम्र 22 वर्ष, 6- आसिफ पिता सईद अहमद उम्र 30 वर्ष, 7- सोनु ऊर्फ सैय्यद हुसैन उम्र 35 वर्ष, मालेगांव महाराष्ट्र को धारा 457 एवं 380 भा.दं. सं. के अन्तर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड. से दंडित गया।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि,घटना दिनांक 01-11-2022 को रात मे आरोपीगण पिकअप वाहन क्रमांक एम.एच. 48 एजी. 1278 से बुरहानपुर आये और स्टेडियम ग्राउंड के बाहर एक दुकान का सटर तोडकर पान मसाले के 34 बाक्स तथा दो बोरे पान मसाले के चुराकर पिकअप वाहन मे रखे थे। आरोपीगण ने एक अन्य दूकान में भी ताला तोडकर चोरी करने का प्रयास किया था, उक्त घटना पास में बनी धर्मशाला के सी.सी.टी.वी. केमरे में रिकार्ड हो गयी। आरोपीगण ने बुरहानपुर आने से पहले ही ग्राम सिल्लोसड महाराष्ट्र मे अपने मोबाईल बंद कर लिये थे, पिकअप वाहन को मुजाहिद एवं सत्तार चलाकर लाये थे, आरोपी मुजाहिद और सत्तार पिकअप वाहन मे बैठे रहे तथा अन्य आरोपीगण सोनू ऊर्फ सैंय्यद, शेख इरफान, इमरान, आसिफउदृीन, और निसार ने पान मसाले के बॉक्स व बोरे पिकअप वाहन मे भरे और शिकारपुरा होते हुये अंतुरली जामनेर के रास्ते से सिल्लोड महाराष्ट्र् चले गये और वहा पर उन्होने चोरी का माल उतारा इसके बाद आपस में बटवारा किया और अपने-अपने हिस्से में आये कुछ पान मसाले के बॉक्स को बेच दिये। फरियादी दूकानदार आशिष बुधरानी ने थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात आरोपीगण के विरूध्द लिखवाई थी। पुलिस थाना कोतवाली ने अज्ञात आरोपीगण के विरूध्द धारा 457, 380 भा.द.सं. पर प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना के दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज देखकर एवं मुखबीर से सूचना मिलने पर आरोपी मुजाहिद के कब्जे से पिकअप वाहन, आरोपी सोनु ऊर्फ सैय्यद के कब्जे से पान मसाला के बॉक्स बेचकर प्राप्त 450000/- चार लाख पचास हजार रूपये, आरोपी इमरान के कब्जेे से पान मसाला के बॉक्स बेचकर प्राप्त 290000/- दो लाख नब्बे हजार रूपये, आरोपी शेख सत्तार के घर ग्राम सिल्लोड से तीन बॉक्स पान मसाला के, आरोपी आसिफउद्दीन के घर से चार बॉक्स पान मसाला एवं आरोपीगण के घटना के समय पहने गये कपडे जप्त किये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। विवेचक उप निरीक्षक श्री मनीष पटेल द्वारा हमराह फोर्स प्रधान आरक्षक विक्रमसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक हिम्मत गिरासे एवं साक्षीगण के साथ आरोपीगण के विरूध्द कार्यवाही उनके ग्राम सिल्लोड एवं ग्राम मालेगांव महाराष्ट्र में जाकर की थी एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 500-500 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।