बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने आगामी श्री गणेश उत्सव को लेकर प्रतिबंधित आदेश जारी किए । जिसमें गणेश जी की मूर्तियां 9 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमाएं पर रोक लगाई है जिला प्रशासन के अनुसार बुरहानपुर शहर घनी आबादी के साथ-साथ संकरी गलियां है तथा गणेश जी की प्रतिमाएं अधिक ऊंचाई और चौड़ाई होने से परिवहन करने में समस्या होती है और साथ ही शहर निवासियों का यातायात बाधित होती है । शहर के मार्गो पर बिजली के तार कम ऊंचाइयों पर है क्योंकि प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तार बाधा उत्पन करते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 9 फीट से ऊंची प्रतिमा के निर्माण/ कार्य / विक्रय पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है। गणेश जी की प्रतिमा और स्टेज तख्त और ट्रॉली सहित 12 फीट से ऊंची ना होने के संबंधी आदेश जारी किए है। प्रशासन ने धारा 144 -2 के तहत यह आदेश लागू किया है