लोक अभियोजक सुनील कुरील द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में मा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति अशिता श्रीवास्ताव द्वारा आरोपी बॉबी ऊर्फ मोंटी पिता राजकुमार उज्जैनवाल उम्र 23 वर्ष, निवासी चिंचाला लालबाग बुरहानपुर को जिला बुरहानपुर को धारा 307 भा.दं. सं. के अन्तगर्त 10 वर्ष सश्रम कारावास और कुल 5000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया कि,घटना दिनांक व समय 26-10-2020 के शाम लगभग 05:00 बजे के घटना स्थान सागर टॉवर लालबाग में स्थित राजेन्द्र दूध डेयरी पर फरियादी ईश्वर दूध लेने अपनी मोटरसायकल से गया था, उसने दूकान के बाहर मोटरसायकल खडी की और दूध ले रहा था तभी आरोपी मोंटी अपने दो साथीयो के साथ आया और उसने फरियादी की मोटरयाकल को लात मारकर गिरा दी। फरियादी ईश्वर ने मोटरयाकल का कारण पूछा तो आरोपी मोंटी और उसके साथी उसको गाली देने लगे, फरियादी ने गाली देने से रोका तो आरोपी मोंटी ने चाकु से ईश्वर की गर्दन पर हमला कर हत्या का प्रयास किया था और उसके साथीयो ने भी ईश्वर के साथ मारपीट की थी जिससे फरियादी ईश्वर के गले पर गंभीर चोंट आयी थी। फरियादी ईश्वर को आस-पास के लोग अस्पताल ले गये थे, अस्पताल से ही फरियादी ईश्वर ने पुलिस को रिपोर्ट की थी। पुलिस थाना लालबाग में फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूध्द धारा 294, 307/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजबीध्द कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। प्रकरण में विचारण के दौरान सभी साक्षीगण ने अपने न्यायलयीन कथनो में पुलिस का सहयोग नही किया था और फरियादी ईश्वर ने भी आरोपीगण से राजीनामा कर लिया था, परन्तु प्रकरण में लगे सी.डी. के सी.सी.टी.वी. फुटेज में आरेापी मोंटी स्पष्टरूप से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा था और यह तथ्य विवेचक उप निरीक्षक एपी सिंह के कथनो में भी आये थे। मा. न्यायालय द्वारा उनके कथनों को विश्वसनीय मानकर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। अति. लोक अभियोजक सुनील कुरील ने प्रकरण मे महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों के साथ प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किये जिस पर विचारण पश्चात आरोपी बॉबी ऊर्फ मोंटी पिता राजकुमार उज्जैनवाल उम्र 23 वर्ष, निवासी चिंचाला लालबाग को मा. न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।